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दिल्ली में सेकेंड हैंड कार-बाइक खरीदने के नियम में बड़ा बदलाव, जान लें अपडेट, वरना होगा एक्शन

Delhi News: राष्ट्रीय राजधानी में पुरानी कार-बाइक खरीदने वालों के लिए नियमों में बदलाव किया गया है. दिल्ली सरकार की ओर से वाहन डीलरों को इस संबंध में कड़े और स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पुरानी कार-बाइक खरीदने वालों के लिए नियम में बड़ा बदलाव किया गया है. अब दिल्ली में सेकेंड हैंड (पुरानी) कार या बाइक खरीदने पर 15 दिनों के भीतर आरसी ट्रांसफर कराना अनिवार्य होगा. सरकार की ओर से वाहन डीलरों को इस संबंध में कड़े और स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं. तय समय में आरसी ट्रांसफर नहीं कराने पर दिल्ली पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी. वाहन खरीदार और बेचने वाले, दोनों की जवाबदेही तय की जाएगी.

दिल्ली पुलिस करेगी कार्रवाई

अगर 15 दिन के भीतर वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) नए मालिक के नाम ट्रांसफर नहीं हुआ, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसमें चालान से लेकर अन्य दंडात्मक कार्रवाई भी शामिल हो सकती है.

बता दें कि सोमवार (22 दिसंबर) को दिल्ली सचिवालय में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई. बैठक में संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि बिना वैध PUC प्रमाणपत्र वाले वाहनों पर चालान की व्यवस्था सख्ती से जारी रहेगी. इस विषय में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी.

निजी वाहनों के उपयोग को कम करने के उद्देश्य से ओला और उबर जैसी एग्रीगेटर कंपनियों से बातचीत की जाएगी, ताकि पूल और शेयर बस सेवाएं शुरू की जा सकें और सड़कों पर वाहनों का दबाव घटे. साथ ही डीटीसी बसों के रूट की नई व्यवस्था की जा रही है, ताकि जिन क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की अधिक आवश्यकता है, वहां सेवाएं और अधिक प्रभावी रूप से उपलब्ध कराई जा सकें.

इसके अतिरिक्त ई-रिक्शा के लिए नई गाइडलाइंस जारी की जाएंगी, जिससे उनका संचालन सुव्यवस्थित हो और राजधानी में यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे. बैठक में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.

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